अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संचालन की प्रक्रिया
अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संचालन की प्रक्रिया
1. योजना का लाभः योजनान्तर्गत SC, ST, OBC, MBC, EWS के छात्र जो राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों को देय होगा।
2. श्रेणीवार छात्रों का विभाजनः योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 1500, अनुसूचित जनजाति के 1500, अन्य पिछडा वर्ग के 750, अति पिछडा वर्ग के 750, आर्थिक पिछडा वर्ग के 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जावेगा।
3. पात्रता:-
• अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
• अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अभ्यर्थी अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य हो।
• अभ्यर्थी के माता-पिता, अभिभावक की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि हो तो) SC, ST, MBC के छात्र की वार्षिक आय 2.50 लाख रू., OBC के लिए 1.50 लाख रु. व EWS के लिए 1.00 लाख रु. से अधिक नहीं हो। • जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम (एकेडमिक कोर्स) में अध्ययनरत् हो। • अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत् है उस नगर निगम नगर परिषद नगर पालिका का निवासी न हो।
• योजना के तहत विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक के पास स्वयं का मकान उस शहर या स्थान पर होने पर जहां वह अध्ययनरत है, वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।
• छात्र को योजना का लाभ अधिकतम पाँच वर्षों के लिए देय होगा। • जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें उक्त योजना का लाभ देय नहीं होगा।
4. अभ्यर्थी के द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाः-
• विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र/ एस. एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से उक्त पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जावेगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजः-
• सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
• सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र।
• स्व-घोषित आय प्रमाण-पत्र की प्रति।
• अभ्यर्थी के जनाधार कार्ड, आधार कार्ड की प्रति।
• अभ्यर्थी को अपने स्वयं के बैंक का नाम, खाता संख्या, बैंक आईएफएससी कोड, बांच का नाम ऑन लाईन आवेदन पत्र में करना होगा।
• जिला स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत् होने का प्रमाण-पत्र ।
• स्व-प्रमाणित किराये के मकान का प्रमाण पत्र/ किराये के रसीद की प्रति।
• गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की प्रति।
6. देय राशिः- अभ्यर्थी को शैक्षणिक सत्र में 2000 रूपये प्रतिमाह अधिकतम 10 माह के लिए देय होगी।
7. भुगतान प्रक्रियाः- अभ्यर्थी को मासिक प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।
Comments
Post a Comment